स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, लखनऊ। रोडवेज बसों की सड़क दुर्घटना होने की तत्काल सूचना न देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बस के ड्राइवर व कंडक्टर को हादसे की पहली सूचना देना अनिवार्य किया गया है, ऐसा न करने पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी।
निगम मुख्यालय को सूचना न मिलने पर संबंधित क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन निगम की बस की दुर्घटना सूचना समय पर नहीं दी जाती, जबकि इस संबंध में 27 मार्च को एसओपी (मानक परिचालन कार्य प्रणाली) भी जारी की जा चुकी है।
सभी 20 क्षेत्रों को निर्देश है कि बस के ड्राइवर व कंडक्टर दुर्घटना होने पर अपने डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, केंद्र प्रभारी आदि को तत्काल सूचना देंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई
निगम मुख्यालय को सूचना न मिलने पर संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पर कार्रवाई होगी। प्रधान प्रबंधक प्रवर्तन अशोक कुमार ने निर्देश दिया है कि हर दुर्घटना पर इंटरसेप्टर वाहन तत्काल मौके पर भेजा जाए। पुलिस व प्रशासन को सूचित करके आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जाएं।
सड़क हादसे में नजदीकी डिपो के एआरएम मौके पर पहुंचकर दूरभाष व वाट्सएप ग्रुप से मुख्यालय को सूचित करें। बड़ा हादसा होने पर क्षेत्रीय प्रबंधक व सेवा प्रबंधक भी मौके पर जाएंगे और वे क्षेत्र के नोडल अधिकारी के साथ ही प्रधान प्रबंधक संचालन व सड़क सुरक्षा को सूचित करेंगे। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम वाट्सएप ग्रुप पर दुर्घटना की फोटो अपलोड करना होगा। अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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